पनवेल, नवी मुंबई: एडवोकेट मीनाक्षी जायसवाल की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पनवेल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 70-70 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। पनवेल कोर्ट के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि 18 दिसंबर 2014 को मीनाक्षी जायसवाल के पति का ड्राइवर विनायक चौहान अपने दोस्तों मनजिंदर सिंह बाजवा, सूरज जायसवाल और सुरेन्द्र बत्रा के साथ चोरी के इरादे से घर में घुसा था। जिसके बाद उन्होंने मिलकर एडवोकेट मीनाक्षी जायसवाल के खारघर स्थित उनके घर में ही चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के दौरान मीनाक्षी जायसवाल के पति मालेगांव में जज के पद पर तैनात थे। पुलिस ने हत्या की जांच शुरू हुई लेकन उसी दौरान जांच अधिकारी की मौत हो गई। पूरा मामला वहां मौजूद सबूतों के आधार पर चला और आज सत्र न्यायाधीश एस.सी. शिंदे ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। क्योंकि चौथे आरोपी सुरेंद्र बत्रा की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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