सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश, केंद्र को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश
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00:00वक्फ कानून को लेकर सुप्रेम कोट से अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है
00:05अपने आदेश में सरवोच न्यायले ने आपतियों पर जवाब केंदर सरकार को देने के लिए साथ दिन का समय दे दिया
00:13वक्फ कानून के विरोध में जो याचकाएं हैं उसमें कई सारी आपतिया हैं
00:18सॉलिसित जनर्र तुशार महता ने जवाब देने के लिए साथ दिन का अदालत से समय मांगा था
00:23वो समय अदालत ने सुप्रीम कोट ने माकेंदर सरकार को दे दिया है
00:28अब सुप्रीम कोट में अगले सुनवाई पांच माई को होगी
00:31सुप्रीम कोट ने इससाफ कर दिया कि फिलहाल वक्फ की संपत्कियों के स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा
00:36वक्ष बोर्ड में कोई न्यूक्ती नहीं की जाएगी और नहीं किसी तरह का बदलाव होगा
00:41वक्ष बाई यूजर भी फिलहाल नहीं बदलेगा
00:45तो अंतरबादेश में ये तीन-चार बातें कहीं
00:48उसके बाद AIMIM के अधिक्ष और याची का करता
00:54असद दुद्दीन वबेसी ने क्या कहा सुनी
00:57अभी आपने कोट का सुप्रीम कोट के अनुरूबल चीफ जस्टिस अफ इंडिया के साथ जो बेंच का ओडर आपने सुन लिया
01:05करेंगे तो यहीं बात है अभी जो कहीं लिया है यह वार्फभा यूजर से सुप्रेम कोट में लगाया है
01:33और वभा यूजर के डिलीशन पस्टे लगा और साथी साथ साथ कोई सेंटल कांसल के बनाने पस्टे लगाया गया
01:46स्टेट वागवोट के बनाने पस्टे लगाया गया है अज का जो फैसला है उससे आप सटिस्फाई हैं सेर किदा आज वास देखिए मैं जॉइन वरकिंग कमेटी ऑफ पारलिमेंट के अंबर था जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लायक हमने उसके
02:11उसकी मुखालिफ़त की और हमने डाइसन डिपोर्ट है पारलिमेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफ़त की है तो यह कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजन को माल लोगा यह सवालिपा जाने होता हम पूरे उस बिल को अंकॉंसिट्टिशनल मानते हैं और यह आ