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  • 4 days ago
CJI Khanna on Waqf Law: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज नए वक्फ कानून (Waqf Law) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है. याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों (Waqf Assets) का प्रबंधन असामान्य ढंग से किया जाएगा और ये कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights of muslims) का उल्लंघन करता है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, (CJI Sanjiv Khanna) जस्टिस संजय कुमार (Justice Sanjay Kumar) और जस्टिस केवी विश्वनाथन (Justice KV
Vishwanathan) के रूप में तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. दूसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं.

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00:00इस्टे नहीं किया है जो भारत सरकार के सॉलिसीटर जेनरल है उन्होंने अपना इस्टेटमेंट दिया है कि अगली तारिक तक न तो काउंसिल में न वक वोड में कोई एपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा दूसरा बात उन्हों जो मानि
00:30वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे उसकी अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कारवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतिरिम आदेश नहीं है और अगली तारिक तक भारत सरकार को अपना जबाब और उनको जो भी डॉक
01:00अगली तारिक पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी तो मानिय सर्वोचिन्याले को जो रेस्पोनेंट्स यानिक भारत सरकार ने कहा कि हम डे टुडे सुनवाई के लिए तयार है आप पूरे मामले को चुकि यह पारलियामेंट का कानून है पारलियामेंट के कानू
01:30सॉलिसिटर जेनरल के बात को रिकॉर्ड पे ले करके और अगली तारिख पांच में मुकरर कर दिया है और पांच में से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी
01:39मैंने आपको बताए कि दो मुद्दों पर की जो कांसिल में और बोड में अपॉंट्मेंट का जो मामला है वो अगली तारिक तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जेनरल ने दिया है कि कोई अपॉंट्मेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक वा यूजर तो माने सर्वोशिन �
02:09सिर्फ वही जो रजिस्टेड एंड गैजटेड हैं हाँ बिलकुल यह ओडर शीट में है जो रजिस्टेड नहीं है चो गैजटेड नहीं है उसको सरकार संसोधन कानून की हिसाब से डिनोटिफाई कर सकती है

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