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सागर. निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए शासन ने नर्सरी से आठवीं तक के स्कूलों में रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ सुरक्षा निधि 12 से 15 हजार निर्धारित की है। इन नियमों का विरोध निजी स्कूल कर रहे हैं। बुधवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में प्रदेश सेवा संगठन के अध्यक्ष धमेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार के नियमों के विरोध में गुरुवार को निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है।

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00:00Now, for the small schools, those who run from 10th to 8th grade, they have to pay an MLE of Rs. 40,000-50,000
00:13and a fee of Rs. 12,000-15,000, as well as a fee of registered rent.
00:22And if they want to change the location, they can do so in the same ward,
00:27not in any other place, and even for that, they have to pay an MLE of Rs. 5,000.

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